सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें यूनिटेक का प्रबंधन कंपनी के डायरेक्टर्स की जगह केंद्र सरकार को देने का आदेश दिया गया था।
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के इस फैसले पर हैरानी भी जताई थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तब कहा था कि ट्रिब्यूनल को पहले हमसे इजाजत लेनी चाहिए थी।
यूनिटेक का प्रबंधन सरकार को देने का आदेश हैरान करने वाला: सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि एनसीएलटी ने आदेश दिया था कि कंपनी का प्रबंधन कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय को सौंपा जाए, इसके लिए दस निदेशकों को नियुक्त करने का आदेश भी एनसीएलटी ने दिया था। इस आदेश को चुनौती देने के लिए यूनिटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।