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बड़ीखबर: यदि ज्योतिषी या टैरो कार्ड ने चुनावी भविष्यवाणी की तो चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई

election-commission_650x400_51471943512नई दिल्ली : अभी तक तो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर भारत निर्वाचन आयोग ने टेढ़ी नज़र कर रखी थी। मगर अब यह बात सामने आई है कि कोई भी ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर्स या फिर किसी भी तरह का भविष्यवेत्ता अथवा राजनीतिक पंडित चुनावी परिणामों को लेकर किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में किसी भी तरह के अनुमान जताने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

चुनाव आयोग ने इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से एग्जिटपोल जारी करने या फिर चुनावी परिणाम भी भविष्यवाणी का प्रसारण करने पर रोक लगा दी थी अब इस तरह की भविष्यवाणियों पर भी रोक लगा दी गई है। मिली जाननकारी के अनुसार जो एडवाइजरी मीडिया संस्थानों को जारी की गई है उसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 ए के अंतर्गत इलेक्ट्राॅनिक, प्रिंट या फिर दूसरे संसाधनों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने के दौरान एग्जिट पोल जारी करने व परिणामों को लेकर भविष्यवाणी के बारे में जानकारी देने का अधिकार नहीं होगा।

हालांकि चुनाव आयोग के निर्देध के बाद भी बड़े पैमाने पर 5 राज्यों के चुनाव में एग्जिट पोल देखने को मिले थे। इनमें से एक एग्जिट पोल को लेकर 15 जिले में एग्जिटपोल करने वाले समाचार चैनल के संपादकों पर प्रकरण दर्ज हुए थे और एक समाचार पोर्टल के संपादक को पकड़ लिया था।

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