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बिहार के सेनारी नरसंहार मामले में 13 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बिहार के सेनारी नरसंहार मामले में राज्य सरकार की अपील सुनने के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले के 13 आरोपितों को नोटिस जारी किया है।

बिहार सरकार ने आरोपितों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने पिछले 22 मई को ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराए गए आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था और जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 15 नवंबर 2016 को इस मामले के 11 आरोपितों को फांसी की सजा और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

उल्लेखनीय है कि 18 मार्च 1999 में बिहार के सेनारी गांव में भूमिहार जाति के 34 लोगों की हत्या हुई थी। आरोप प्रतिबंधित नक्सली संगठन पर था। इस मामले के आरोपितों में बचेश कुमार सिंह, बुधन यादव, बुटाई यादव, गोपाल साव, सत्येन्द्र दास, ललन पासी, द्वारिका पासवान, करीमन पासवान, गोरई पासवान, उमा पासवान, मुंगेश्वर यादव, विनय पासवान और अरिवंद कुमार शामिल हैं।

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