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कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देगा पाकिस्‍तान, ICJ ने लगाई है फांसी की सजा पर रोक

पाकिस्‍तान की जेल जासूसी के आरोप में बंद कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देने के लिए पाकिस्‍तान सरकार ने हामी भर दी है. पाकिस्‍तान वियना संधि के अनुसार कुलभूषण जाधव को पाकिस्‍तानी कानून के तहत काउंसलर एक्‍सेस मुहैया कराएगा.

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अपना फैसला सुनाया. आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी. आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान जाधव पर दिए अपने फैसले पर विचार करे. आईसीजे ने कहा कि कुलभूषण पर मुकदमे की प्रक्रिया पर फिर से विचार हो. आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया. पाकिस्तान ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया. आईसीजे ने यह भी कहा कि जाधव को राजनीतिक मदद दी जानी चाहिए.

बता दें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसे भारत ने बेबुनियाद बताया है. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव का पाकिस्तानी एजेंसियों ने तीन मार्च 2016 को ईरान से अपहरण कर लिया था जहां वह अपने व्यापार के सिलसिले में गए थे.