अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीजेएम ग्रामीण जोधपुर की ओर से अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट में बरी करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर में अपील दायर की है।
जिला एवं सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी करते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल का समय तय किया है। सलमान खान के खिलाफ वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने और इन हथियारों से चिंकारा और काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। इस संबंध में जोधपुर के लूनी थाने में 15 अक्टूबर को सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
करीब 18 साल पुराने मामले में लंबी सुनवाई के बाद 18 जनवरी 2017 को सीजेएम जोधपुर ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को बरी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद विश्नोई समाज ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार के अपील करने और मजबूती से न्यायालय में पक्ष रखने की मांग की थी।