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अब पैन को आधार कार्ड से लिंक करना होगा जरूरी, नहीं तो माना जाएगा अमान्य

aadhaar-cardकेंद्र सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाता जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इस बात का संकेत भी दिया था कि भविष्य में आधार कार्ड अन्य पहचान पत्रों जैसे वोटर आईकार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जगह ले लेगा, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना भी जरूरी हो गया है। 
 
सरकार द्वारा प्रस्तावित नए फाइनेंशियल बिल के मुताबिक जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उसे 31 दिसंबर के बाद अमान्य कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी करदाताओं के पास आयकर रिटर्न भरने के लिए एक पैन नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा जो छात्र टैक्स के दायरे में नहीं आते उनके लिए ये पहचान का सबूत भी है। 

सरकार का कहना है कुछ पैन कार्ड धोखाधड़ी से बनाए गए हैं जिसकी जांच यूनीक आइडेंटिटी नंबर से हो सकती है। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भविष्य में किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड ही काफी होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स रिटर्न के साथ आधार संख्या प्रस्तुत करता है, तो यह स्पष्ट होगा कि यह नकली पैन नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका बॉयोमीट्रिक आधार के साथ जुड़ा हुआ है। 

 

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