आदेश में कहा गया है कि ग्रुप में आए अफवाह और गलत मैसेज को रोकना और मैसेज सेंड करने वाले को बताना कि यह अफवाह है एडमिन की जिम्मेदारी है। साथ ही ऐसे लोगों को ग्रुप को बाहर करने का अधिकार भी एडमिन के पास है। आदेश के मुताबिक भ्रामक और अफवाह फैलाने वाले पोस्ट के लिए एडमिन के खिलाफ थाने में शिकायत भी की जा सकती है और यदि एडमिन ग्रुप में भ्रामक मैसेज भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो एडमिन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा।
दो युवकों को किया गया गिरफ्तार
आदेश जारी होने के साथ ही कार्रवाई भी शुरू हो गई है। वाराणसी के लोहता इलाके में भ्रामक मैसेज फैलाने के आरोप में दो युवको पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन एडमिन की जवाबदेही तय करने के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप का पंजीकरण कराने की तैयारी भी कर रहा है।