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पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल सहित 13 को भेजा नोटिस, पेश होने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित पार्टी के 11 विधायकों को को मुख्य सचिव से मारपीट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस दिया है। सभी नेताओं को 25 अक्तूबर को पेश होना है।

इससे पहले मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट केस में पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 आप एमएलए के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपियों पर सरकारी अधिकारी के काम में बाधा, मारपीट, गंभीर रूप से घायल करने संबंधी व अन्य धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने आरोपपत्र ये जानकारी दी है कि इन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य  पर्याप्त है, ऐेसे में आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इन विधायकों में अमानतुल्ला खां, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, परवीन कुमार और दिनेश मोहनिया के नाम शामिल हैं। इन लोगो पर गलत तरीके से बंधक बनाने, सरकारी कर्मचारी को अपना काम करने से रोकना, अपमान करना और अपराध के लिए उकसाने का भी आरोप है।

पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने पुलिस की चार्जशीट पर विचार करने के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट के साथ जो करीब 13 सौ साक्ष्य जुटाए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास कैंप में उनके साथ 19-20 फरवरी 2018 की रात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में अमानतुल्ला व प्रकाश जरवाल सहित अन्य विधायकों ने मारपीट की थी।  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन को गवाह बनाते हुए 22 फरवरी 2018 को उनका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाया था। इस बयान में उन्होंने अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की बात कही थी।
मुख्य सचिव के वकील राजीव मोहन ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी उनके मुवक्किल पर गैर कानूनी काम करने का दबाव डाल रहे थे। बात न मानने की वजह से उनसे मारपीट व बदसलूकी शुरु कर दी। वहां पर सीएम व उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी विधायक को मारपीट करने से नहीं रोका।