नई दिल्ली: रेलवे ने ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ सख्त कानून बनाने का फैसला लिया है। आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया बल ने रेलवे अधिनियम मे संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह मंजूर हो जाता है, छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल हो जाएगी।
अधिकारी के मुताबिक, ट्रेनों मेंं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम में शामिल करने के लिए कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है। इसमें जीआरपी की मदद के बिना इस तरह के आरोपियों को पकड़ने का अधिकार आरपीएफ को देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
अधिकारी ने कहा, हर बार ऐसा मामला सामने आता है जहां एक महिला पर हमला किया गया या हम पाते हैं कि पुरुष, महिलाओं के डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इनसे निपटमें में हमें जीआरपी की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि रेलवे अधिनियम में इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नए संशोधन से इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी।
आरपीएफ ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुषों के लिए जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।