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मदुरै बेंच के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक, कहा….

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल भाषा में नीट (Neet 2018) की परीक्षा देने वाले स्‍टूडेंट्स को 196 नंबर के ग्रेस मार्क्‍स देने के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि हाईकोर्ट इस तरह ग्रेस अंक नहीं दे सकता क्‍योंकि इससे दूसरे स्‍टूडेंट्स को नुकसान होगा. 

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने CBSE की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही नोटिस जारी किया.

NEET पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पीठ ने इस मामले में पक्षकारों से कहा कि वे इस स्थिति से निबटने के सुझाव दें. पीठ ने कहा , ‘हम इस तरह से अंक नहीं दे सकते हैं.’ पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि इस फैसले के बाद तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले स्‍टूडेंट दूसरे स्‍टूडेंट्स की तुलना में फायदे में हैं. 

गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 10 जुलाई को CBSE को आदेश दिया था कि वो नीट 2018 (NEET 2018) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट ने पेपर में पूछे गए सवालों के गलत अनुवाद पर ये फैसला सुनाया था. पेपर में गलत सवालों के पूछ जाने पर स्टूडेंट्स ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी.