नई दिल्ली (12 नवंबर):भ्रामक विज्ञापनों में मशहूर हस्तियों (सेलिब्रिटियों) के काम करने पर प्रस्तावित जुर्माने को थोड़ा नरम बनाते हुए मंत्रियों के एक समूह ने सिफारिश की है कि इसके लिए दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल की सजा न दी जाए लेकिन ऐसा करने के लिए उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाए। वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में इससे संबंधित नियमों को बनाने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। ग्राहक सुरक्षा विधेयक-2015 में इन अतिरिक्त संशोधनों पर अब उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय मंत्रिमंडल की अनुमति लेगा। लोकसभा में 30 साल पुराने ग्राहक सुरक्षा कानून को बदलने के लिए इस नए विधेयक को पहले ही पटल पर रखा जा चुका है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को उम्मीद है कि इस विधेयक को 16 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल जाएगी।