नई दिल्ली : आयकर विभाग ने ऐसे 67.54 लाख संभावित रिटर्न फाइल नहीं करने वाले लोगों की पहचान की है जिन्होंने साल 2014-15 के दौरान उच्च मूल्य का लेनदेन किया, लेकिन वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान र्टिन नहीं भरा। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय ने बताया, “आयकर विभाग ने डेटा मिलान के पांचवें चक्र के बाद 57.54 लाख लोगों की पहचान की है जिन्होंने काफी उच्च लेनदेन किए हैं, लेकिन रिटर्न नहीं भरा है।”
आयकर विभाग ने जारी किए आंकड़े
रिटर्न नहीं भरने वालों की जानकारी आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘कंपायलेंस माड्यूल’ में उपलब्ध है। यह जानकारी केवल उस पैनकर्ता को ही उपलब्ध होगी जिसका उसमें नाम है। इसे ई-फाइलिग पोर्टल इनकमटैक्सइंडियाइफाइलिग डॉट गॉव डॉट इन पर जाकर हासिल किया जा सकता है। बयान में कहा गया, “जिन पैन होल्डर्स के नाम इस सूची में है वे उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से जबाव दे सकते हैं और रिकार्ड के उद्देश्य से अपने जबाव की कॉपी भी सुरक्षित रख सकते हैं।” इसमें आगे कहा गया, “सरकार ने सभी कर दाताओं से आग्रह किया है कि वे अपनी सही आय का खुलासा करें और उसी मुताबिक करों का भुगतान करें। साथ ही विभाग कर नहीं भरने वालों को सख्ती से कर के दायरे में लाएगी।”