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योगी कैबिनेट में 12 प्रस्ताव हुए पास, दरोगा से इंस्पेक्टर बनना हुआ आसान

 

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने सोमवार को 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के एक निर्णय से प्रदेश में अब दरोगा से इंस्पेक्टर बनना आसान हो गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सरकार के 12 प्रमुख प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।

बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने उप्र पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली में संसोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके तहत उप निरीक्षक से प्रोन्नति प्राप्त कर निरीक्षक बनने बनने के लिए अब सिर्फ 35 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा। पहले 50 प्रतिशत अंक लाना जरुरी था।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

-प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव पारित। अलीगढ़ में कृषि विभाग की 45.489 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक विभाग को दी जाएगी।

– पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक का पद उप निदेशक के पद से पदोन्नत कर भरा जायेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सेवा नियमावली 1998 में संसोधन का प्रस्ताव पारित किया गया।

– लखनऊ नगर निगम और गाजियाबाद नगर निगम के अवस्थापना निधि की क्रेडिट रेटिंग के धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। इससे लखनऊ नगर निगम के लिए 200 करोड़ और गाजियाबाद के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपए के बॉन्ड मिल सकेंगे।

– नगर निगम संपत्ति कर नियमावली में तृतीय संशोधन दूसरे संसोधन की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इससे छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। दूसरे संसोधन के तहत जो कर पांच गुना हो गया था, उसे घटाकर डेढ़ गुना किया गया।

-आबकारी नीति वर्ष 2019-20 के कतिपय क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक विसंगतियों में संशोधन किया गया। अब मदिरा का अपमिश्रण करने एवं ओवर रेटिंग करने पर सीधे लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

– राज्य सरकार के ‘लोगो’ का अनधिकृत उपयोग अब दण्डनीय अपराध माना जायेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इसके तहत दो साल तक की सजा व पांच हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।