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इस देश में मैरेज सर्टिफिकेट से हटाया जाएगा ‘वर्जिन’ शब्द, कोर्ट ने दिया आदेश

ढाका। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। उसने मुस्लिम समुदाय के निकाहनामें को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार मैरेज सर्टिफिकेट से वर्जिन शब्द हटा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट का कहना है कि मैरेज सर्टिफिकेट पर बीवी के लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द अमानवीय और भेदभाव वाला है।

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डिप्टी अटार्नी जनरल अमित तालुकेदार ने एएफपी को बताया है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को जो आदेश दिया है। उसमें कहा गया है कि सरकार को मैरेज सर्टिफिकेट में दिए गए पहले ऑप्शन में वर्जिन शब्द को हटाना होगा और इसकी जगह अविवाहित शब्द लिखना होगा। बांग्लादेश सरकार को मैरेज सर्टिफिकेट में बदलाव करने के लिए दो महीने के समय भी दिया गया है।

बताते चलें कि साउथ एशियन देशों में मुस्लिम मैरेज लॉ के तहत पत्नी को मैरेज सर्टिफिकेट में तीन विकल्पों में से एक को चुनना होता है। पहला कुंवारी, विधवा और तलाकशुदा। वहीं अब अदालत के आदेश के बाद अक्टूबर में डिटेल्ड ऑर्डर पब्लिश होगा। बताते चलें कि बांग्लादेश विश्व का तीसरा मुस्लिम बहुल देश है। इसके कुल 168 मिलियन जनसंख्या का लगभग 90 फीसदी मुसलमान है।