सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत विद्यमान खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने एवं नए उद्योग लगाने पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत व अधिकतम 10 लाख तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है व ग्रुप कैटेगरी में 10 करोड़ परियोजना लागत का 3 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान है। जिला एमएसएमई सेंटर के उप निदेशक गुरुप्रताप सिंह बराड़ ने बताया कि इस जिले में एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) किन्नू का चयन किया गया था।
जिसमें अब दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे पनीर, दही, घी को सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। इस स्कीम के तहत नए उद्यमी बैंक से लोन लेकर अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं। उद्यमियों को उत्पादों के लिए प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। इस स्कीम में व्यक्ति स्वयं या सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ भी लोन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्कीम में कुछ संशोधन किए हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता की सीमा जो आठवीं पास थी, वह समाप्त कर दी गई है, प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। इच्छुक प्रार्थी पीएमएफएमई के पोर्टल पर लॉगइन करके पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की गई है। –