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रामजन्म भूमि पर फैसले से पहले यूपी में धारा 144 लागू

 

लखनऊ। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर सर्वोच्च न्यायलय कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गयी है। प्रदर्शन, जुलूस को लेकर रोक लगा दी गयी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है।

कानून एवं व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक पीवी रामा शास्त्री ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायलय कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। इसी क्रम भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने चेम्बर में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी तथा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के साथ अयोध्या मामले का फैसला देने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर बैठक की। वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के सभी पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिये हैं। जबकि संवेदनशील जिलों में अस्थायी जेल भी बनायी गई है। साइबर, सेल, क्राइम ब्रांच स्थानीय जांच एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है। शासनादेश के बाद रोजाना जिले के सभी पुलिस अधिकारी पीस कमेटी, शांति समितियों के साथ बैठक कर रणनीति बना रही है।

एडीजी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस फोर्स है। अयोध्या के मुद्दे को लेकर किसी भी तरह के जुलूस, कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। हर्ष फायरिंग में सख्त कार्रवाई की जायेगी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर सेल टीम का भी गठन किया गया है।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में 72 गिरफ्तार

एडीजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पुलिस मुख्यालय पर एक मॉनीटर टीम गठित की गयी है। इस टीम का नेतृत्व साइबर क्राइम के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार सिंह कर रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को यह टीम चिन्हित करेगी। इस टीम ने बीते 20 दिनों में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को किया अलर्ट

अयोध्या आने वाले फैसले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी अस्पतालों को भी अलर्ट किया है। अस्पताल में तैनात सभी चिकित्सकों, स्टॉफ कर्मचारियों की छुट्टी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। सभी जिलों के अस्पतालों को दवाएं स्टोर करने के निर्देश दिये।