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एरिक्शन की याचिका पर SC ने अनिल अंबानी को भेजा नोटिस, 550 करोड़ का है मामला

राफेल पर लगातार राहुल गांधी के निशाने पर आ रहे अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस मामले का राफेल से कोई लेना-देना नहीं है। स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है।

दरअसल एरिक्सन इंडिया का रिलायंस कम्युनिकेशन पर 550 करोड़ रुपये का बकाया है। जिसके लिए एरिक्सन ने ये राशि ना मिलने पर अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की सुनवाई करने के लिए केस दर्ज किया है। इससे पहले रिलायंस ने एरिक्सन को देने के लिए 118 करोड़ की रजिस्ट्री जमा कराने का भी ऑफर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने इसे भी रिकार्ड पर लिया है।

दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन पर एरिक्शन के 550 करोड़ रुपये बकाया थे। जिसके बाद कोर्ट ने 15 दिसंबर तक एरिक्शन के भुगतान को करने के लिए कहा था लेकिन रिलायंस की तरफ से ये भुगतान नहीं हो पाया। जिसे लेकर एरिक्सन ने कहा कि यह अदालत की अवमानना है। साथ ही एरिक्सन ने कोर्ट में याचिका दी थी कि अनिल अंबानी को देश से बाहर जाने से रोका जाए।

एरिक्शन ने कहा था कि आरकॉम वादे के अनुसार बकाया राशि नहीं चुका रही है. ऐसे में कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी और दो अन्य अधिकारियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो बताया कि अनिल अंबानी के आरकॉम की पुरानी देनदारियों के कारण उसका अधिग्रहण कर पाना मुश्किल है।

अदालत ने आरकॉम और जियो से मिलकर समाधान ढूंढने के लिए कहा है।एरिक्सन ने पिछले दिनों कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने 30 सितंबर तक बकाया 550 करोड़ देने का वादा किया था. इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस को बकाया भुगतान के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया था