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जिहाद’ का ऐलान करने के आह्वान के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल भाजपा की नेता नाजिया इलाही खान की ओर से जनहित याचिका दायर की गई

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा 21 जुलाई की शहीद रैली से भाजपा के खिलाफ ‘जिहाद’ का ऐलान करने के आह्वान के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल भाजपा की नेता नाजिया इलाही खान की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। सोमवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान वादी के वकील तन्मय बसु ने कहा कि मुख्यमंत्री से ऐसी टिप्पणी प्रत्याशित नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में भाजपा के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया है, उससे भाजपा के आम कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

इसी कारण इस बारे में कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है और न्याय की फरियाद की गई है। राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखर्जी ने कहा कि यह जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की टिप्पणी का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जिहाद का अर्थ है ‘संघर्ष’ और ‘लड़ाई’ है। इसका और क्या मतलब है? मेरा मानना है कि भाजपा सिर्फ एक हिंदू पार्टी नहीं है और तृणमूल का मतलब मुस्लिम पार्टी नहीं है। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती है, ऐसे में क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की बात कही जाती है। यदि वह ऐसा नहीं है, तो फिर इसका भी कोई और मतलब नहीं है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका की प्रति मुख्यमंत्री को भेजने को कहा है। दो हफ्ते बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी।