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गैर जमानती वारंट का अनुपालन न कराने पर पुलिस अधीक्षक इलाहबाद को व्यक्तिगत शपथ-पत्र पर कारण बताने का आदेश

उत्तर प्रदेश: गैर जमानती वारंट का अनुपालन न कराने पर पुलिस अधीक्षक इलाहबाद को व्यक्तिगत शपथ-पत्र पर कारण बताने का आदेश एन०आई०एक्ट मामले में वारंट तामीला न कराने पर पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद से हाई कोर्ट ने माँगा जवाब वारंट तामीला की जिम्मेदारी पुलिस की लखनऊ, हाईकोर्ट लखनऊ ने एन०आई०एक्ट मामले में सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस इलाहाबाद को व्यक्तिगत शपथ-पत्र दाखिल करके स्थिति स्पष्ट करने को कहा l मामला यह था कि लखनऊ निवासी विजय कुमार पाण्डेय ने करीब तीन लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में एन०आई०एक्ट की धारा 138 में मजिस्ट्रेट के सामने एक क्रिमिनल केस वर्ष 2019 में दायर किया, जिस पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन जारी किया लेकिन, अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ ।


कई बार जमानती वारंट जारी होने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जिसका अनुपालन पुलिस महकमे को सुनिश्चित कराना था और, यदि अभियुक्त फरार है या मिल नहीं रहा है तो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी थी लेकिन, इलाहाबाद पुलिस द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया l
इसके बाद मजिस्ट्रेट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 82 के तहत फरारी और 83 के तहत कुर्की का आदेश पारित कर दिया जिसका अनुपालन भी पुलिस द्वारा नहीं कराया गया l उसके बाद पीड़ित ने अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला और धीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने याचना की, जिसकी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद को व्यक्तिगत शपथ-पत्र दाखिल करके कारण बताने को कहा कि निचली अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट का अनुपालन क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया, मामले की सुनवाई की तारीख 10 जून को होगी l
विजय कुमार पाण्डेय
9415463326