Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की विधायकी खत्‍म

 

लखनऊ। उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

प्रमुख सचिव (विधानसभा) प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सजा के ऐलान के दिन से ही उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। यानी 20 दिसंबर 2019 से बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त मानी जाएगी। अब इस सीट पर दोबारा से विधानसभा चुनाव होंगे।

कभी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी तुरंत खत्म हो गई थी, लेकिन इस बाबत अधिसूचना अब जारी की गई है। इतना ही नहीं, सजायफ्ता होने के बाद सेंगर अब कभी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है सेंगर

उन्नाव केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में अगस्त में ही आरोप तय कर दिया था।

क्या है पूरा मामला

सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में युवती का अपहरण कर लिया और उससे बलात्कार किया। उस समय वह नाबालिग थी। अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए हैं। सेंगर पर आरोप लगाने वाली महिला की कार को जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में महिला की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे।