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उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 में किराए पर मकान देने और लेने के लिए एग्रीमेंट किया गया अनिवार्य

प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास निवास के लिए निजी भवन नहीं है। इसके चलते किराए के मकानों में रहकर काम चलाते हैं।  उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 में किराए पर मकान देने और लेने के लिए एग्रीमेंट कना अनिवार्य कर दिया गया है। स्टांप लगाने के चक्कर में अधिकतर लोग बिना एग्रीमेंट कराए ही किराए पर मकान उठा देते हैं। इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों का हित सुरक्षित नहीं हो पा रहा है।  स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित छूट एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद यदि पुन: एक वर्ष के लिए होने वाले एग्रीमेंट पर दी जाएगी। बड़े भवनों, व्यवसायिक भवनों या फिर पुराने मामलों में यह छूट नहीं दी जाएगी। शुरुआती दौर में यह छूट छह माह के लिए दी जाएगी। इस अवधि में इसका फायदा देखने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

किराएदारी अधिनियम में भवन स्वामी व किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा के प्रावधन किए गए हैं। इसीलिए यह जरूरी हो गया है कि अध्यादेश के सफल क्रियान्वयन व आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए एक साल की अवधि तक के ऐसे किराएनामें जिनमें अधिकतम किराया 10 हजार प्रति माह है, उस पर लगाने वाले स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले एग्रीमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा।