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ICJ ने लगाई कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक

kulbhushan-800x444हेग। नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस में आज पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर निर्णय दिया गया। न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को काॅन्स्यूलर एक्सेस प्रदान करने को कहा है। न्यायालय का कहना था कि न्यायालय को यह देखना है कि कुलभूषण को लेकर अपील तय समय में की गई या नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में मैरिट आधार पर सुनवाई की जाएगी। दोनों ही देश वियना संधि के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं न्यायालय ने कहा कि कुलभूषण जाधव को दया याचिका दायर करने का अधिकार है। इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस द्वारा इस मामले में सुनवाई किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरीश साल्वे और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों की सराहना की। इस मामले में क्या कहा न्यायालय ने –

जाधव को काॅन्स्यूलर एक्सेस देने की बात कही।

जाधव को दया याचिका दायर करने का है अधिकार।

पाकिस्तान ने कोर्ट को दिए जाने वाले आदेश पर क्या किया।

इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस के चीफ जस्टिस रोनी अब्राहम और अन्य 10 न्यायाधीशों ने की सुनवाई।

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। जिस पर भारत ने वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप पुख्ता नहीं हैं। 3 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को पकड़े जाने के बाद भारत को 25 मार्च को जानकारी मिली। भारत ने इस मामले में काॅन्स्यूलर एक्सेस मांगा। 23 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने सबूत प्रदान किए। 4 अप्रैल को पाकिस्तान के फाॅरेन कोर्ट ने प्रेस रिलीज़ में कहा कि जाधव को वहां की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। जाधव को अधिकार है कि वह दया याचिका दायर करे। पाकिस्तान को यह बताना होगा कि उसने न्यायालय के आदेश पर क्या एक्शन लिया।

अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा कि पाकिस्तान की दलीलें गलत थीं इस फैसले ने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की दलीलें गलत थीं।

भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी करने वाले हरीश साल्वे ने कहा कि हमें आशंका है कि पूरी सुनवाई होने या फैसला आने से पहले ही पाक जाधव को फांसी पर न चढ़ा दे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में संदेश सही नहीं जाएगा।

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