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छत्तीसगढ़ में महिला का रेप करने वाला IAS अधिकारी निलंबित, दर्ज हुआ मुकदमा

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक IAS अधिकारी को जिले में कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 33 वर्षीय एक महिला के साथ रेप किया था. घटना सामने आते ही आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है.

आरोपी जनक प्रसाद पाठक 26 मई को भूमि रिकॉर्ड के निदेशक बनाए जाने से पहले जांजगीर-चाम्पा जिले के कलेक्टर थे. उन पर रेप, धमकी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह कहते हुए निलंबन आदेश जारी किया कि पाठक का व्यवहार, प्रथम दृष्टया, बतौर अधिकारी आईएएस (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 का उल्लंघन” था. मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन का भी आदेश दिया है.

पुलिस से शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा कि वह पहली बार आरोपी से अपनी संस्था से संबंधित कुछ काम के लिए मिली थी. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने वादा किया कि उनका काम हो जाएगा और इसकी जानकारी फोन से दे दी जाएगी, इस बहाने से आरोपी ने उनका नंबर लिया और 2-3 दिनों तक काम की बात करने के बाद पीड़िता को अश्लील संदेश, वीडियो और तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया.

पीड़ि‍ता के अनुसार, “उसने मुझे बार-बार फोन करना शुरू कर दिया. एक दिन, उसने मेरे पति को बर्खास्त करने की धमकी दी जब मैं उनसे उनके कार्यालय में मिली तो उसने मुझे एक कमरे के अंदर धकेल दिया और मेरा यौन शोषण किया.