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सत्रह पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने के आदेश पर हाईकोर्ट करेगी सुनवाई

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूसचित जाति एससी में शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष उपस्थित होकर अधिवक्ता ने मांग की।

मांग कर रहे वकील का कहना था कि योगी सरकार का यह निर्णय गलत व असंवैधानिक है। वकील ने कोर्ट को बताया कि इस सम्बंध में याचिका लम्बित है, इस कारण उस पर सुनवाई होना जरूरी है। चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता से कहा कि चूंकि लम्बित याचिका कोर्ट मे लगी नहीं है। इस कारण वह रजिस्ट्रार लिस्टिंग से मुकदमा लगाने का अनुरोध करे। मुकदमा जिस दिन लगेगा उस दिन कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला दे देगी।

कोर्ट में हाजिर वकील का कहना था कि सरकार के इस निर्णय के बाद अधिकारी गलत तरीके से 17 ओबीसी जाति के लोगों को एससी का सर्टिफिकेट निर्गत कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि केस जिस दिन लगेगा उस दिन वह इस मुद्दे पर अपना निर्णय दे देगी।