नई दिल्ली : केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने रविवार को ट्वीट किया कि जीएसटी के कारण फ्लैट्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और बिल्डर निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए खरीदारों से किश्तों की रकम बढ़ाकर न लें।
सीबीईसी ने कहा कि किश्तों की रकम में बढ़ोतरी करने पर बिल्डर को जीएसटी कानून के तहत मुनाफाखोर माना जाएगा, मुनाफाखोरी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।