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पूर्व सपा विधायक अजीम भाई को 10 साल की सजा, पढ़िए पूरी खबर

 

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रसपा जिलाध्यक्ष व पूर्व सपा विधायक अजीम भाई को 19 साल पूराने एक मामले में बुधवा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सजा मुकर्र की है।

विशेष न्यायाधीश एडीजे अष्ठम केशव गोयल ने अजीम भाई को बस में आगजनी किए जाने के मामले में दोषी पाया. वहीं सपा नेता संजय यादव को कोर्ट से राहत मिली है।

गौरतलब है कि 26 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या के विरोध में सपा नेता सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान तत्कालीन सपा नेता अजीम भाई भी प्रदर्शनों में शामिल थे।

पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और विवेचना के उपरान्त मंसाराम, संजय यादव व अजीम भाई के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सेशन कोर्ट ने ट्रायल के दौरान मंसाराम यादव व संजय यादव को दोषमुक्त कर दिया। जबकि अजीम भाई की पत्रावली अलग करके सुनवाई की गई। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट संख्या 8 डाॅ. केशव गोयल के न्यायालय में हुई। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार राठौर व प्रेम सिंह वर्मा ने केस को साबित करने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीर न्यायालय के समक्ष पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. केशव गोयल ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद पूर्व विधायक अजीम भाई को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।