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बच्चा गोद लेने के लिए पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाएं नागरिक : अतिरिक्त उपायुक्त

सिरसा, 20 सितंबर।( सतीश बंसल )
भारत सरकार द्वारा जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 व जूविनाइल मॉडल रूल 2022 के संबंध
में जिला स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय लघु सचिवालय में वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर,
बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा अनीता वर्मा, संरक्षण अधिकारी डा. अंजना डूडी, लीगल अधिकारी डा.
मोनिका चौधरी उपस्थित थे।
केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा जानकारी दी गई कि जेजे एक्ट तथा उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त के
आदेशानुसार हिंदू अडॉप्शन, रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जो अनाथ, लावारिस व सरेंडर
बच्चों को गोद लेना चाहता है तो संर्पूण कार्यवाही प्रशासनिक तौर पर की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों
को मामलों की संवेदनशीलता के अनुसार कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए।
अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने आमजन से अपील की कि यदि कोई परिवार बच्चा गोद लेना
चाहता है तो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ले सकते है। गोद प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए जिला

बाल संरक्षण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक बच्चे होने पर बच्चा
गोद नहीं ले सकता। अकेली महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है परंतु अकेला पुरूष
लड़की गोद नहीं ले सकता है, उनकी आयु कम से कम 40 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। जो परिवार
बच्चा गोद लेना चाहता है उनका कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही शारीरिक व वित्तीय
आधार पर संपन्न होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए वेब पर देख सकते हैं व अपने आप को बच्चा गोद लेने हेतु
ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते है। उन्होंने बताया कि बिना कानूनी प्रक्रिया के बच्चा गोद नहीं लिया
जा सकता ऐसा करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।