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जहांगीरपुरी : सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी एमसीडी ने चलवाई बुलडोजर

मेरा भारत महान जैसे की आप सभी बुलडोजर के नीचे दबे इस लाइन को देश रहे होंगे आज हमारा संविधान हमारा अधिकार की धज्जियां उड़ा दी जा रही है ये राजनीति धर्म और जाति ने बहुत लोगो का घर ,कारोबार, जिंदगी उजाड़ दिया ये कहा गई हमारी एकता कहा गया हमारा अधिकार बिना किसी सुबूत, किसी कोर्ट का आदेश, बिना दलीलें बीजेपी अपना सुनवाई कर दे रही है , सुप्रीम कोर्ट की भी बात को अनदेखा कर दिया गया ,मामला जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी है, कोर्ट इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा,

इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है, इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, एमसीडी की ये कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है,वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमसीडी की ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ थी। उधर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने देशभर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की, इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना बुलडोजर नहीं हो सकती, इन सबके बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा है, यह पीड़ितों से मुलाकात कर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. हालांकि, तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है, कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है, कोर्ट ने कहा, सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें, हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं, कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है, तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं, कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है,