Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर ली अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

सिरसा, 17 अक्टूबर।।।(सतीश बंसल)
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जिला सिरसा में दूसरे चरण

में चुनाव करवाए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच
पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए 115 कलस्टर
बनाए गए हैं, इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज
चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता केवल ग्रामीण इलाकों में लागू रहेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा
कि यदि नॉमिनेशन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है तो मौके पर ही उम्मीदवार से बात करके उसे ठीक
करवाएं। नॉमिनेशन फार्म में किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के सफल
संचालन के लिए ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों की दो बार ट्रेनिंग करवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि
प्रतिदिन नॉमिनेशन की रिपोर्ट भेजी जाए। चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार उम्मीदवार को सेंट्रल
कोऑपरेटिव सोसायटी बैंक, पैक्स बैंक, प्राइमरी कोआपरेटिव रूरल डेवलपमेंट से एनओसी लेनी होगी तथा उसका
बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के घर में शौचालय भी होना चाहिए। एनओसी
केवल चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार से ली जाएगी, परिवार के दूसरे सदस्यों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
जनसभा के लिए किए जाएंगे स्थान निर्धारित
उन्होंने आरओ व एआरओ को निर्देश दिए कि समय रहते ईवीएम व बैलेट पेपर की जांच करवाएं तथा अपने-अपने
स्ट्रांग रूम की भी जांच करें। इसके अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था का भी पूरा प्रबंध सुनिश्चित करें। सभी आरओ
चुनाव संबंधी शिकायतों का समाधान समय रहते करें ताकि मौके पर समस्या सामने न आए। उन्होंने बताया कि

जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव के लिए यदि कोई उम्मीदवार रैली करना चाहते हैं तो उन्हें प्रशासन से पूर्व
अनुमति लेनी होगी तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही जनसभा की जाए। उन्होंने कहा कि मतदान
प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना करें तथा मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए।
इसके अलावा सभी नागरिक अपने लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी थाना या अधिकृत आर्म डिलर के पास जमा
करवाएं। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा
जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, एसडीएम ऐलनाबाद डा. वेद प्रकाश, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार,
एसडीएम डबवाली शंभू राठी, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, डीडीपीओ राजेश, डीआरओ सुरेश कुमार,
उपनिदेशक कृषि डा. बाबूलाल, सेवानिवृत तहसीलदार जगदीश मेहता सहित संबंधित बीडीपीओ व अन्य अधिकारी
मौजूद थे।