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कर कटौती के बाद जीएसटी परिषद् ने इन सामानों पर घटाए कर

पणजीः कॉर्पोरेट कर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करने सहित कई तरह की कर रियायतों के बाद जीएसटी परिषद् ने मांग बढ़ाने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटा दिया है। जीएसटी दर में कटौती से प्रमुख रूप से होटल, रत्न और आभूषण, रक्षा और वाहन आदि क्षेत्रां को व्यापक लाभ मिलेगा।

बैठक के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा वहीं 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा तथा 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा।

परिषद् ने पत्ती और खाल से निर्मित कप-प्लेट पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। हालांकि कैफिनेटेड वेबरेज (कोला जैसे ड्रिंक्स) पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई है और उन पर 12 फीसदी का सेस भी लगेगा। परिषद् ने रक्षा उत्पादों को जीएसटी से छूट दी है, ताकि इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके साथ ही परिषद् ने 10-13 लोगों के बैठने की क्षमता वाले यात्री वाहनों पर कंपेनसेसन सेस को 1-3 फीसदी घटा दिया है, जिससे उनकी कीमतें कम होंगी हालांकि, रेलवे वैगन, कोच और रोलिंग स्टॉक जीएसटी पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए परिषद् ने पॉलिस्ड सेमी प्रीसियस वस्तुओं पर जीएसटी की दर को 3 फीसदी से घटाकर 0.25 फीसदी कर दिया है।

बता दें कि संशोधित जीएसटी दरें 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होंगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कमजोर रहने के कारण मोदी सरकार ने विकास को बढ़ावा देने और कारोबारी भावनाओं को उभारने के लिए कई कदम उठाएं हैं।