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सामान्य रोगों की 80 दवाएं गैरकानूनी घोषित, सरकार ने बताया स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

सरकार ने एक फैसले के तहत पेट दर्द व बुखार से लेकर कई सामान्य रोगों में त्वरित काम आने वाली 80 दवाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 80 एफडीसी दवाओं पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इन प्रतिबंधित दवाओं में पेट दर्द, उल्टी, बल्ड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, बुखार, सर्दी जुकाम, बुखार की दवाइयां इसमें शामिल है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने 80 नए जेनरिक एफडीसी पर रोक लगाई है। अब इन सभी दवाओं का निर्माण और बिक्री नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कमेटी ने इन दवाओं को प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं माना है। इन दवाओं का 900 करोड़ रुपये का कारोबार है।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 300 से अधिक एफडीसी दवाओं को प्रतिबंधित किया था। पुरानी सूची की वजह से Alkem, Microlabs, Abbott सिप्ला , ग्लेनमार्क इंटास फार्मा फाइजर वॉकहार्ड और Lupin जैसे कंपनियों के कई ब्रांड प्रतिबंधित हुए थे। पुरानी सूची से 6000 से अधिक ब्रांड बंद हुए थे।