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चुनाव समिति की परीक्षा में 58 प्रतिशत अधिकारी फेल, एडीएम, एसडीएम, राजस्व अधिकारी तक नहीं दे सके जवाब

भोपाल:  प्रत्याशी अपनी सुरक्षा जमा राशि का अधिकार कब खो देता है? यदि निचली अदालत से किसी व्यक्ति को तीन साल की सजा होती है और हाईकोर्ट में उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाये तो क्या वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है? कुछ ऐसे ही सवाल थे मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लेकिन इस चुनाव समिति की परीक्षा में 58 प्रतिशत कार्यरत अधिकारी फेल हो गए। इनका जवाब  एडीएम, एसडीएम, राजस्व अधिकारी भी नहीं दे पाये।
मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांथा राओ ने बताया कि जिला अधिकारी के नीचे इकाइयों पर नियुक्त अधिकारियों की दक्षता परखने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें कुल 561 अधिकारियों ने इस भोपाल में ट्रेनिंग लेने के बाद परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन 238 अधिकारी ही इस परीक्षा में सफल हो सकें।
राओ  ने कहा, ‘चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी को नियमों की जानकारी होनी चाहिए जिससे चुनाव में किसी प्रकार की गलतियों की गुंजाइश न रहे और कोई भी चुनावों के नतीजों पर उंगली न उठा सके।”
राओ ने बताया की परीक्षा में सफल होने के लिए 70 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। यदि कोई अधिकारी 70 प्रतिशत अंक लाने में असफल रहता है तो उसे ‘नॉट अप टू दी मार्क’ करार दिया जाता है। लेकिन इन अधिकारियों को दूसरी बार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है, यदि वह दूसरी बार भी परीक्षा में भी असफल रहते हैं तो उन्हें एक साल किसी भी चुनावी ड्यूटी में जाने का अधिकार नहीं रहता है।