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राष्ट्रध्वज के दुरुप्रयोग का मामला:स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट नें दिया आदेश,होगी ह्रदय नारायण दीक्षित के खिलाफ जाँच

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता ह्रदय नारायण दीक्षित के खिलाफ राष्ट्रध्वज के दुरूपयोग की शिकायत पर अतिरिक्त स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट इन्द्र प्रकाश ने आज वजीरगंज थाने को आदेश दिया है कि मामले की जांच कर 3 मार्च को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें.

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राष्ट्रीय ध्वज के दुरुप्रयोग का है मामला

  • सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चन्द्र ने 23 सितम्बर 2014 को को शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज के दुरूपयोग मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.
  • प्रताप चन्द्र के अधिवक्तागण सर्वेश कुमार पाण्डेय और अमित सचान नें अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि फ्लैग कोड के अनुसार राष्ट्रध्वज का उपयोग स्पीकर डेस्क या स्पीकर प्लेटफार्म को ढकने के लिए नहीं हो सकता.
  • इलाहाबाद की लखनऊ खंड-पीठ  ने 30 जनवरी 2014 को प्रताप चन्द्र बनाम भारत सरकार गृह मंत्रालय आदि के मामले में स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया था कि राष्ट्रध्वज का प्रयोग तय मानकों के अनुरूप ही सम्बंधित एथोरिटी द्वारा सुनिश्चित कराया जाना चाहिये.
  • राष्ट्रीय झंडे के इस दुरूपयोग की लिखित शिकायत वजीरगंज थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई थी.

उच्च न्यायालय की होगी अवमानना

  • शिकायत में कहा गया था कि दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कठोर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उच्च न्यायलय के आदेश की अवमानना होगी इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके बाद अदालत की शरण में जाना पड़ा.
  • भाजपा विधायक ह्रदय नारायण दीक्षित व अन्य ने 23 सितम्बर 2014 को शहीद स्मारक, लखनऊ में सुमंगल संस्था द्वारा आयोजित इंजीनियर शैलेन्द्र दूबे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता विधायक ह्रदय नारायण दीक्षित, विशिष्ठ अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सहित समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग जनसभा में वक्ता डेस्क पर राष्ट्रीय झंडे को लगाकर सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखे थे जिसमें राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग तय मानकों के अनुरूप नहीं किया गया.
  • जबकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंड-पीठ  ने 30 जनवरी 2014 को प्रताप चन्द्र बनाम भारत सरकार गृह मंत्रालय आदि के मामले में स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया था कि राष्ट्रध्वज का प्रयोग तय मानकों के अनुरूप ही सम्बंधित एथोरिटी द्वारा सुनिश्चित कराया जाना चाहिये.

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