नई दिल्ली । मार्केट रेगुलेटर सेबी ने छह कंपनियों पर 12.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी के ऑनलाइन कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम में तय समय के भीतर पंजीकरण कराने में नाकामी के कारण इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने अविनाश इंफोर्मेशन टेक्लोलॉजीज, मर्डिया कॉपर प्रोडक्ट्स, रिलायबल फिनस्टॉक सर्विसेज पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जेन्यून फार्मा पर दो लाख और सारिका पेंट्स और शुकुन कंस्ट्रक्शन पर तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम (स्कोर्स) अगस्त 2012 तक इसमें पंजीकरण करायें। इसके बाद सेबी ने उन्हें अप्रैल 2013 तक की और मोहलत दे दी। इसके बावजूद कई कंपनियां पंजीकरण नहीं करा पाईं।
सेबी ने एक दंपत्ति पर भी 54.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। स्काई इंडस्ट्रीज में उनकी शेयरहोल्डिंग को लेकर ओपन ऑफर लाने में उनकी नाकाम और सेबी के निर्देश न मानने के कारण जुर्माना लगाया गया है। विजय जमनादास वोरा और उनकी पत्नी हिना की स्काई इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी 2007 में 15 फीसद से ज्यादा हो गई थी। दिसंबर में यह हिस्सेदारी बढ़कर 20 फीसद से भी ऊपर हो गई। इसके अलावा स्काई इंडस्ट्रीज में उनकी शेयरहोल्डिंग दिसंबर 2008 में 20 फीसद से ज्यादा हो गई।