Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को भेजा मानहानि का लीगल नोटिस

लखनऊ:

लोकतंत्र मुक्ति आन्दोलन के संयोजक प्रताप चन्द्रा नें बसपा महासचिव सतीश मिश्रा को मानहानि के लिए अपने अधिवक्ता अमित सचान द्वारा लीगल नोटिस भेजा जिसमें 15 दिन में जवाब देनें के लिए कहा अन्यथा अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया जायेगा |

प्रताप चन्द्रा द्वारा अधिवक्ता नूतन ठाकुर के माध्यम से दायर जनहित याचिका में उच्च न्यायलय नें आयोग को बसपा द्वारा 104 करोण रुपया जमा कराने के मामले में जाँच करनें का आदेश दिया था |

सतीश मिश्रा ने बताया बीजेपी एजेंट

चुनाव आयोग नें आरटीआई द्वारा बसपा का पत्र उपलब्ध कराया जिसमें बसपा महासचिव सतीश मिश्रा द्वारा आयोग को दाखिल जवाब में कहा गया कि “जनहित याचिका राजनीती से प्रेरित है जिसे भारतीय जनता पार्टी नें अपनें एजेंट कार्यकर्ता प्रताप चन्द्रा के माध्यम से बसपा को बदनाम करनें के लिए कराया गया है”

आज  प्रताप चन्द्रा नें सतीश चन्द्र मिश्रा को लीगल नोटिस भेजकर पुछा कि किस आधार पर मुझे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कार्यकर्ता बताया | अगर कोई आधार नहीं तो ऐसे निराधार आरोप चुनाव आयोग जैसी संस्था को लिखित देना जिसके आधार पर जाँच न सिर्फ प्रभावित हुई बल्कि जिस विचारधारा से कोई लेना देना नहीं उसका एजेंट कार्यकर्ता बताना सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाना और प्रतिष्ठा गिरानें जैसा है, जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी होगी अन्यथा मजबूरन अपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करना होगा |

आपको बता दें, कि कालेधन को सफ़ेद करनें के लिए प्रताप चन्द्रा के शिकायत पर ईडी नें बसपा के दिल्ली खाते को पकड़ा जिसमें पार्टी द्वारा जमा करानें की सीमा 20 नवम्बर के बाद दिसम्बर में जमा कराया गया था जिसपर उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ नें चुनाव आयोग को जाँच के आदेश दिए थे |

Leave a Reply

Your email address will not be published.