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फिर से मिलने लगेंगी ये 344 दवाएं, सरकार ने लगाया था बैन

दिल्ली हाईकोर्ट ने डी कोल्ड , विक्स ऐक्शन 500 एक्सट्रा और कोरेक्स कफ सिरप जैसी 344 दवाओं पर केंद्र सरकार के बैन को खारिज कर दिया है। इन दवाओं की बिक्री अब दोबारा शुरू हो सकेगी। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि निश्चित खुराक वाली इन दवाओं पर सरकार ने ‘जल्दबाजी’ में फैसला लिया।


ads_image_1261466679128मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने कई फार्मा और हेल्थकेयर कंपनियों की ओर से दायर 454 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने दवाओं को बैन करने के फैसले में ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसने नियमों की अनदेखी करते हुए इन दवाओं पर बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने इसी साल 14 मार्च से इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की थी। अदालत ने कहा कि सरकार ने 10 मार्च, 2016 को यह आदेश जारी करते हुए यह नहीं बताया था कि इसकी कितनी जरूरत है।
 
अदालत ने कहा कि ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट के सेक्शन 26 A के मुताबिक किसी भी दवा पर तब तक बैन नहीं लगाया जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि इससे उपभोक्ता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दवा कंपनियों ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार ने बैन का आदेश देते वक्त ऐक्ट के इस सेक्शन के प्रावधानों का सही पालन नहीं किया। कंपनियों ने कहा कि सरकार ने इस आदेश को बिना क्लिनिकल डेटा के पास किया और यह भी नहीं सोचा कि इनके विकल्प मार्केट में उपलब्ध हैं या नहीं।
इन दवाओं को किया गया था बैन सरकार ने इस साल मार्च में डी कोल्ड टोटल, कोरेक्स कफ सिरप, विक्स ऐक्शन 500, क्रोसिन कोल्ड ऐंड फ्लू, ओफलॉक्स और डोलो कोल्ड जैसी 344 दवाओं को प्रतिबंधित किय था। इसके बाद से ही ये दवाएं बाजार में नहीं बिक रही थीं। अब हाई कोर्ट की ओर से इस बैन को खारिज किए जाने के बाद दोबारा बिक्री शुरू हो सकेगी।

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