धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सरकार में हलचल शुरू हो गई है। आई जी लॉ एंड आर्डर ने प्रदेश के सभी एसपी और एसएसपी को आदेश जारी कर बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों का ब्योरा जुटाने का आदेश दिया है। साथ ही उनपर कार्रवाई करने को भी कहा है।20 दिसंबर 2017 को इस मामले की सुनाई करते हुए सरकार से बिना अनुमति के बज रहे लाउडस्पीकरों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2018 को होनी है।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य पब्लिक प्लेस पर लगे लाउडस्पीकर प्रशासन की लिखित अनुमति के बाद लगाए गए हैं या नहीं? यदि नहीं, तो इन्हें हटाने के लिए सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई?
साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियम- 2000 को प्रदेश में लागू न कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? इतना ही नहीं कई अलग-अलग बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है।
कोर्ट की इस फटकार के बाद हरकत में आए प्रशासन ने कमर कस ली है। संभव है जल्द ही प्रदेश को ध्वनि प्रदूषण फैला रहे अवैध लाउडस्पीकरों से जल्द मुक्ति जाए।