बता दें कि 27 जनवरी को ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। अमेरिका के कई शहरों और हवाई अड्डों पर लोग ट्रंप के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं।
इससे पहले भी जनवरी में ट्रंप के इस आदेश पर सिएटल के एक न्यायाधीश ने रोक लगा दी थी। ट्रंप प्रशासन की ओर से अपील कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रैवेल बैन के फैसले पर निचली अदालत की लगाई रोक को जल्द हटाने की मांग की थी। उनकी याचिका पर तीन जजों के एक पैनल ने सुनवाई की और तीनों ने ही एकमत से डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक करार दिया।