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डोनाल्ड ट्रंप को फिर लगा अदालत से झटका, ट्रैवल बैन पर रोक

36अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है।  कुछ मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हवाई के एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि ट्रंप का ये प्रतिबंध संबंधी आदेश गुरुवार रात से ही लागू होना था, लेकिन उससे पहले अदालत ने उस पर रोक लगा दी।  हवाई, अमेरिका के उन राज्यों में से एक है जो ट्रंप के इस प्रतिबंध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 

बता दें कि 27 जनवरी को ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। अमेरिका के कई शहरों और हवाई अड्डों पर लोग ट्रंप के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। 

इससे पहले भी जनवरी में ट्रंप के इस आदेश पर  सिएटल के एक न्यायाधीश ने रोक लगा दी थी। ट्रंप प्रशासन की ओर से अपील कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रैवेल बैन के फैसले पर निचली अदालत की लगाई रोक को जल्द हटाने की मांग की थी। उनकी याचिका पर तीन जजों के एक पैनल ने सुनवाई की और तीनों ने ही एकमत से डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक करार दिया।

जजों के इस फैसले से भड़के ट्रंप ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और उन्हें कोर्ट में देख लेने की बात कही। ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘आपको अदालत में देखूंगा। हमारे देश की सुरक्षा दांव पर है!’ ट्रंप मुसलमान आबादी बहुल छह देशों के नागरिकों के अमरीका में दाखिल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं। साथ ही शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। लेकिन हवाई के संघीय न्यायाधीश के फैसले से उनके प्रयासों को एक बार फिर झटका लगा है।

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