Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

जानिए, GST लागू होने के बाद मौज-मस्ती करना महंगा होगा या सस्ता?

24_06_2017-movie-watchingआज के समय में मौज करने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं. मूवी देखना और बड़े होटलों में खाना लोगों की लाइफस्टाइल का हिसा बनता जा रहा है. एक जुलाई से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने वाला है, जिसके चलते कुछ जगहों पर आपको अभी के मुकाबले अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. वहीं कुछ चीजों में आपका पैसा बचेगा.

आज हम आपको बता रहे हैं जीएसटी का एंटरटेनमेंट सेक्टर पर क्या प्रभाव होगा?

मूवी

जीएसटी परिषद ने 100 रुपए या उससे कम की लागत वाली सिनेमा टिकटों के लिए 18% की कर दर तय की है. 100 रुपए या उससे अधिक की लागत वाली टिकट के लिए यह दर 28% तय की गई है. जीएसटी आने के बाद पुराने एंटरटेनमेंट टैक्स में बदलाव होना निश्चित है. जीएसटी से कुछ राज्य के लोगों को फायदा होगा तो कुछ को नुकसान.

फिलहाल फिल्म टिकट की कीमत राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मनोरंजन टैक्स के अनुसार होती है. सभी राज्यों में अलग-अलग मनोरंजन टैक्स लागू है जो शून्य से लेकर 110% तक है. अगर आप झारखंड या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में फ़िल्में देखते हैं, तो पहले आपको झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्रमानुसार 110% और 60% टैक्स देना होता था. अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब आपको इन राज्यों में फिल्म की टिकट पर केवल 28% टैक्स देना होगा.

लेकिन असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को मूवी टिकट के लिए अधिक भुगतान करना होगा क्योंकि इन राज्यों में मनोरंजन टैक्स नहीं लगाया जाता था.

डीटीएच और केबल सेवाएं

जीएसटी के बाद डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) और केबल सेवाओं की कीमत नीचे आ जाएगी. जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डीटीएच सेवाओं के लिए 18% टैक्स दर तय कर दी है. बता दें कि अभी तक अलग-अलग राज्य के लोगों को डीटीएच सर्विस के लिए 10 से 30% टैक्स देना होता है, जिसके साथ 15% सर्विस टैक्स भी लगता है. जीएसटी लागू होने के बाद टीवी देखना आपके लिए सस्ता हो जाएगा.

एम्यूजमेंट पार्क

एम्यूजमेंट या थीम पार्कों के लिए टिकट की कीमत जीएसटी के तहत बड़ जाएगी. अभी एम्यूजमेंट पार्क जाने पर आपको 15% सर्विस टैक्स देना होता है. जीएसटी आने के बाद आपको एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि एम्यूजमेंट पार्कों पर सरकार ने 28% टैक्स तय किया है.

रेस्टोरेंट या अन्य खाने पीने की जगह

एक जुलाई से पांच सितारा होटल के रेस्टोरेंट में डाइनिंग पर 18% कर लगाया जाएगा. नॉन-एसी रेस्टोरेंट में 12% का शुल्क लिया जाएगा, तो वहीं एसी रेस्टोरेंट में 18% की दर से टैक्स लगोगा. जिन छोटे रेस्टोरेंट की सालाना कमाई 50 लाख तक है, उनको 5% जीएसटी देना होगा. मौजूदा टैक्सेशन प्रणाली में सर्विस टैक्स, वैट, स्वच्छ भारत सैस, कृषि सेस आदि शामिल हैं जो लगभग 20% टैक्स दर में आते हैं. जीएसटी के आने के बाद आपको 18% टैक्स देना होगा इसके अलावा अलग-अलग रेस्टोरेंट अपने हिसाब से सर्विस चार्ज लेंगे. हालांकि सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है, वो ग्राहक पर निर्भर करता है.

क्रिकेट और कॉन्सर्ट

आईपीएल जैसे खेल समारोह और म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने के लिए 28% जीएसटी लागू किया जाएगा जो मौजूदा टैक्स दर से कहीं ज्यादा है. अभी यह टैक्स लगभग 20% है. वहीं सर्कस, थिएटर, लोक नृत्य और नाटक सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देखने लिए जीएसटी 18% लिया जाएगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.