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उप्र : दरोगा पर दुष्कर्म का आरोप, डीजीपी से जवाब तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उत्पीड़न व दुराचार से पीड़ित महिला को आपराधिक केस में फंसाने के मामले में प्रदेश के डीजीपी से आठ जुलाई को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि वह व्यक्तिगत हलफनामे में महिला से बलात्कार कर आपराधिक केस में फंसाने वाले पुलिस दरोगा के खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट एवं पीड़िता का कोर्ट में दर्ज बयान भी दाखिल करें। याचिका की सुनवाई कोर्ट अब आठ जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने पीड़ित युवती व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पुलिस द्वारा उत्पीड़न को लेकर दाखिल की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याची के पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगा दी है। याची का कहना है कि पुलिस विभाग का दरोगा सुनील कुमार ने उसके साथ दुराचार किया है। इस मामले में शाहजहांपुर के महिला थाने में 14 जनवरी 21 को एफआईआर दर्ज है। एक एफआईआर थाना दातागंज बदायूं में व एक एफआईआर जलालाबाद शाहजहांपुर में दर्ज है। दरोगा ने भी पेशबंदी में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री सहित सभी पुलिस अधिकारियों से शिकायत की किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। दरोगा उसे परेशान कर रहा है। पुलिस के खिलाफ शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है।

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