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UP में इस दिन से अगर हाथ में दिखा पॉलीथीन, तो भरना पड़ेगा 50हजार रुपये जुर्माना

आज पर्यावरण की समस्या विश्वव्यापी बन चुकी है. जिसके चलते वाय प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण हर स्तर पर प्रदूषण का कहर है. प्रत्येक राज्य और देश प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अपने स्तर पर प्लान बना रहे हैं. इसी क्रम में महाराष्ट्र के बाद अब यूपी ने भी प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई में उतरने का एलान कर दिया है.

उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक बैन

दरअसल, योगी सरकार ने 15 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक बैन का आदेश जारी कर दिया है. सरकार ने 50 माइक्रोन से कम पतली पॉलीथिन प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं. बाराबंकी में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा,

प्लास्टिक बैन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है. मैं आह्वान करता हूं कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो. इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी होगी.

भरना होगा जुर्माना

हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि 15 जुलाई से यूपी में प्‍लास्टिक बेचने या इस्‍तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगेगा या फिर सजा का प्रावधान किया गया है. हाल ही में यूपी कैबिनेट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है. पॉलिसी के मुताबिक, नियम के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

पहली बार नहीं लगा है बैन

इससे पहले 2015 में अखिलेश सरकार ने भी पॉलिथीन के बैग पर बैन का आदेश दिया था. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी देते हुए अखिलेश सरकार ने ये फैसला किया था. हालांकि ये फैसला अमल में नहीं आ सका. वहीं इसके बाद 21 जनवरी, 2016 को अदालत के आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन पर बैन लगाया गया था