लोक तंत्र मुक्ति मोर्चा के संयोजक प्रताप चन्द्र ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की फोटो के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत दर्ज करायी है|
2014 में हुई थी शिकायत
भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की फोटो के इस्तेमाल पर लिखित शिकायत दर्ज कर चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और पुलिस महानिदेशक से गया है की राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज के दुरूपयोग हेतु जनवरी 2014 में जनहित याचिका प्रताप चन्द्र बनाम भारत सरकार मुक़दमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच नें सभी सम्बंधित एथोरिटी को The Emblem & Name Act, 1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है|
प्रधानमंत्री की फोटो लगाना है हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
भारत सरकार नें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल राजनीतिक दलों को RTI में लाने के मुकदमें में हलफनामा दायर कर बताया था कि राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकार (Public Authority ) हैं,और The Emblem & Name Act, 1950 के 9-A के Pictorial Representation में शामिल कई लोगों के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं जिनके फोटो का इस्तेमाल सिवाय सरकारी व् कैलेंडर के लिए मान्य नहीं है|
परन्तु राजनितिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह नें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हेतु अपनी पार्टी के चुनाव-चिन्ह कमल को प्रचारित करने हेतु उसके साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर अपनी पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया और समाचार पत्र में विज्ञापन के साथ तमाम प्रचार के साधन पर भी पार्टी प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल कर रही है जो न सिर्फ The Emblem & Name Act, 1950 का उलंघन है अपितु माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है.
रोका जाए चुनावों में प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल
पत्र में मांग की गयी है की चुनाव प्रचार में मेनिफेस्टो सहित तमाम प्रचार माध्यमों से माननीय प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल करने हेतु विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करनें की कृपा करें और आगे इस्तेमाल पर रोक लगाना सुनिश्चित नहीं किया गया तो हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा |