इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया है। याची का कहना है कि उसकी आय की गणना राजनीतिक विद्वेष के चलते गलत तरीके से की गई है। इनके खिलाफ इलाहाबाद मुट्ठीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
विजिलेंस जांच में त्रिपाठी के खिलाफ 150 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप पत्र दाखिल किया है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा कि वाराणसी की विशेष अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिस पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। याची का कहना था कि परिवार के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति के उसकी संपत्ति बताकर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत पर रिहा होने योग्य माना।