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उन्नाव मामले में आया फैसला, सेंगर को हुई उम्रकैद, लगा इतना जुर्माना

नई दिल्लीः उन्नाव की निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिल गया। मामले में उन्नाव रेप केस के दोषी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस खबर से लोगों में हर्ष व्याप्त है।

उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर की सजा पर दोपहर 2 बजे फैसला सुनाते हुए 25 लाख रुपये जुर्माना का भी ऐलान किया। बता दें कि जज धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सेंगर के वकीलों की तरफ से दिए गए हलफनामों को पढ़ा और केस में बहस हुई।

दरअसल, सेंगर के दस्तावेजों के आधार पर उसकी कुल चल और अचल संपत्ति 44 लाख रुपये आंकी गई है। सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि इसका मूल्य फिलहाल घट चुका है, क्योंकि उनकी कार की कीमत कम हो चुकी है। इसके अलावा सेंगर की बेटी का मेडिकल में दाखिला कराया गया है, जिसकी फीस देने के बाद ये रकम और कम हो जाएगी।

बहस के दौरान पीड़िता के वकील ने कहा कि उन्नाव की पीड़िता का घर पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा पीड़िता के पिता के पास 3 भाईयों के बीच कुल 3 बीघा जमीन है। वकील ने कहा कि विधायक ने अपने अपराध को छुपाने के लिए न सिर्फ केस को वापस लेने का दबाव बनाया बल्कि विधायक होकर ऐसा काम किया।

वकील ने कहा कि अगर देश को चलाने वाले लोग जिन पर जनता की रक्षा का दायित्व है, वो ऐसा करेंगे तो फिर उनको सज़ा भी अधिकतम होनी चाहिए। काबिलेगौर है कि सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया है। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है। बीते 16 दिसंबर को ही दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था।