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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारी सरकारी अस्पताल में कराए इलाज

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की खस्ताहाल चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डाक्टरों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही अस्पतालों का कैग से ऑडिट कराने और सरकारी डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक जिले में विजिलेंस टीम के गठन का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने इलाहाबाद की स्नेहलता सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और कार्यवाही रिपोर्ट 25 सितंबर, 2018 को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वेतनभोगी कर्मियों सहित सभी सरकारी अधिकारियों को अपना व परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि किसी को भी वीवीआइपी ट्रीटमेंट न दिया जाए। सरकारी अधिकारियों के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर सख्त रवैया अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं उन्हें इलाज खर्च की भरपाई सरकारी खजाने से न की जाए। कोर्ट ने सभी सरकारी अस्पतालों का ऑडिट एक साल में कराने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज इलाहाबाद के ट्रामा सेंटर की हालत पर रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों व स्टाफ के खाली पदों पर 50 फीसद भर्ती चार माह में और शेष अगले तीन माह में की जाए। कोर्ट ने हर स्तर के सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कैग को सरकारी अस्पतालों व मेडिकल केयर सेंटरों की ऑडिट दो महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। कहा है कि विशेष ऑडिट टीम फंड की उपलब्धता व उपयोग के 10 साल की ऑडिट करेगी, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित विभाग दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करें।

इन अस्पतालों का भी ऑडिट का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि बड़े सरकारी अस्पतालों के बाद जिला स्तरीय अस्पतालों की भी ऑडिट की जाए। इसकी जांच दो महीने में पूरी करने के बाद सामुदायिक व प्राथमिक जांच केंद्रों का भी ऑडिट किया जाए। कहा कि सभी प्रक्रिया एक साल में पूरी कर ली जाए।

जांच केंद्रों की हो विजिलेंस जांच

कोर्ट ने रेडियो डायग्नोसिस और पैथालॉजी सेंटर की विजिलेंस जांच के लिए हर जिले में टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

प्राइवेट प्रैक्टिस करते पकड़े गए तो होगी वसूली

कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाते हुए कहा कि जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएं उनसे नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस की वसूली की जाए। इलाहाबाद में ट्रामा सेंटर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही करने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है।

प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और प्राचार्य को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल करने पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज इलाहाबाद के प्राचार्य डा. एसपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत आपराधिक मुकदमा कायम किया जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की जाए।