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कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की इजाजत! सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोन महामारी के इस दौर में हमने परेशान करने वाली खबर सुनी है। जानकारी मिली है कि उप्र सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, एक तरफ तो केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए सख्‍ती की जरूरत बताई है, वहीं यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत ने यूपी और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब देने का कहा है। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसे में इससे पहले मामले की सुनवाई होना जरूरी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कांवड़ यात्रा निकालने की इजाजत दी है। सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा का आदेश दिया है। 

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