नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2011 में ट्रिपल मर्डर के दोषी मनोज सूर्यवंशी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी मनोज 25 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में दोषी मनोज को 25 साल तक कठोर कारवास की सजा सुनाई है।
दरअसल रतनपुर के करहैय्यापारा निवासी शिवलाल धीवर व मनीषा धीवर के साथ वर्षीय बच्चे कुमार साक्षी, अजय व विजय की लाश 11 फरवरी,2011 को खेत में मिली थी। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने इनकी हत्या के आरोप में में मनोज को फांसी की सज़ा सुनाई थी।