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सुप्रीम कोर्ट ने पैरालंपिक शूटर नरेश शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की दी अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश तब दिया जब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इंटरनेशन कमेटी फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स में नरेश कुमार शर्मा के लिए अतिरिक्त स्लॉट नहीं दिया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान नरेश कुमार शर्मा की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि इंटरनेशन कमेटी फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स ने कहा है कि नरेश कुमार शर्मा के लिए अतिरिक्त स्लॉट नहीं दिया जा सकता है। विकास सिंह ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ले जाने की छूट मांगी ताकि वहां इस मामले पर सुनवाई हो सके क्योंकि वहां डिवीजन बेंच में पहले ही मामला लंबित है। तब कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की अनुमति दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए अन्यथा ये याचिका निरर्थक हो जाएगी। पिछले 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीसीआई को निर्देश दिया था कि वो पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा का टोक्यो गेम्स 2020 के लिए चयन करे। कोर्ट ने पीसीआई को निर्देश दिया था कि वो नरेश कुमार शर्मा का आर 7 इवेंट में चयन अतिरिक्त एंट्री के जरिये करे।

नरेश कुमार शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए एक पैरा शूटर के लिए जरुरी है कि वो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत कम से कम दो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया हो। लेकिन नरेश कुमार शर्मा की जगह चुने गए दीपक ने एक ही स्वीकृत स्पर्धा में हिस्सा लिया है। चयन कमेटी ने सर्बिया ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेने का भी अंक जोड़ा जो कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की ओर से स्वीकृत नहीं है। ऐसा करना पक्षपातपूर्ण है।