संबित पात्रा और रमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत,कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है l कोर्ट ने टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी गई याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से फर्जी टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा की याचिका पर जल्द फैसला लेने की बात कही है l
इस मामले पर न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को इस मामले का फैसला करने दें l वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामलों को अलग-अलग नहीं ट्रीट किया जा सकता क्योंकि टूलकिट मुद्दे से संबंधित कई मामले अलग-अलग हाई कोर्ट में पड़े हैं l
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से एफआईआर में मिली थी राहत-
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 11 जून को दो अलग-अलग आदेश पारित कर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एक FIR में अंतरिम राहत प्रदान की थी l इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले से आम लोगों के बीच कोई शांति भंग नहीं हुई बल्कि यह दो पार्टियों के बीच एक शुद्ध राजनीतिक मामला है l
NSUI छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष आकाश शर्मा के शिकायत पर दर्ज की गई थी एफआईआर-
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष आकाश शर्मा द्वारा शिकायत पर 19 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि रमन सिंह और संबित पात्रा अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत सामग्री प्रसारित की थी l आरोप के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस का एक नकली लेटरहेड पार्टी की तरफ से विकसित टूलकिट के रूप में पेश किया था l